Saturday, 23 March 2013

कोर्ट नहीं पहुंचे सलमान: छह साल के लिए जेल जा सकते हैं सैफ, नीलम, तब्‍बू और सोनाली बेंद्रे


 संजय दत्‍त के बाद आज सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू व नीलम के खिलाफ अदालती कार्यवाही चली। सलमान को छोड़ कर सभी सितारे शुक्रवार को ही जोधपुर पहुंच चुके थे। सलमान खान इलाज के लिए अमेरिका में होने के चलते नहीं आए। कोर्ट ने इन सितारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 149 और वन्‍य जीव संरक्षण अधि‍नि‍यम की धारा 9/51 के तहत आरोप तय कि‍ए। इस मामले में तीन से छह साल की सजा का प्रावधान है। सभी सितारों ने आरोपों से इनकार किया। अब कोर्ट में गवाहों को बुलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 
 
सलमान को छोड़ सभी सितारों को एक-एक करके कोर्ट में बुलाया गया और इन पर लगे आरोप पढ़ कर सुनाए गए। इन पर शिकार करने, शिकार में मदद करने और शिकार करने के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले की सुनवाई अब 27 अप्रैल को होगी। सलमान के वकील ने बताया कि कोर्ट में अर्जी दी गई कि सलमान खान का अमेरि‍का में इलाज चल रहा है और डॉक्‍टरों ने उन्‍हें 22 अप्रैल तक कहीं जाने से मना कि‍या है। इस आधार पर सलमान खान की अर्जी मान ली गई। उन्‍होंने बताया कि कोर्ट ने कहा है कि वह अगली पेशी में कोर्ट में हाजि‍र हो सकते हैं। कोर्ट जब भी सलमान खान को बुलाएगी, वह अवश्‍य आएंगे। 
 
राजश्री प्रॉडक्शंस की फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की दरम्यानी रात बॉलीवुड सितारे सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू व नीलम द्वारा स्थानीय सहयोगी दुष्यंत सिंह के साथ कथित रूप से कांकाणी की सरहद पर दो काले हिरणों के शिकार के मामले में शनिवार को आरोप सुनाए जाएंगे। इसके मद्देनजर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) चंद्रकला जैन की अदालत में इन सितारों को शनिवार सुबह 10 बजे मौजूद रहना है। 
 
शिकार की घटना के बाद अदालत ने 20 फरवरी 2006 को आरोप तय किए थे। आरोपी फिल्मी सितारों ने इसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से कुछ और धाराएं जोडऩे के लिए हाईकोर्ट में निगरानी याचिका पेश की गई। इस पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2012 को आरोपियों को पुन: संशोधित आरोप सुनाए जाने के आदेश दिए। आरोपियों को बीती 4 फरवरी को जोधपुर की अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना था, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। 
 
लगी धाराएं 
 
सलमान खान : वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 
सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे व दुष्यंत सिंह : वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51, विकल्प में धारा 52, सपठित धारा 149 आईपीसी। 

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